राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कुछ विद्यार्थियों ने आरोप लगाया था कि भर्ती में कई स्टूडेंट्स का चयन जीरो नंबर होने के बावजूद कर लिया गया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए Rajasthan High Court ने संबंधित मेरिट लिस्ट पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। आरक्षित श्रेणियों की मेरिट लिस्ट को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अब भर्ती प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा की जाएगी।
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्स सर्विसमैन, विधवा, सहरिया, दिव्यांग और अन्य आरक्षित वर्गों की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। इन वर्गों में जीरो नंबर पाने वाले विद्यार्थियों का भी चयन होने पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं।
Anand Sharma ने भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में न्यूनतम अंक तय होना जरूरी है। बिना न्यूनतम अंक के भर्ती करने से चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होती है। इसी वजह से कोर्ट ने कुछ केटेगिरी की चयन सूची रद्द करने के आदेश दिए हैं।
किन-किन श्रेणियों की मेरिट लिस्ट हुई रद्द

RSSB को अब क्या करना पड़ सकता है
यदि सरकार डबल बैच में नहीं जाए ओर रिजल्ट वापस संशोधन करे, इन विशेष कैटिगरी में 10 गुना की बजाय एक न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स तय करे (3,4, या 5 गुना) इससे रिजल्ट ही संशोधन हो होगा only, DV प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.. रिजल्ट की प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी और फाइनल रिजल्ट जल्दी आएगा.. PH कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जांच में लगने वाला समय भी कम होगा, RSSB के अगले फैसले पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।
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