How to become president of india
राष्ट्रपति किसी भी लोकतांत्रिक देश का पहला व्यक्ति होता है...
संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं निर्धारित करता है।
वह / राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं करता है।
भारत के राष्ट्रपति पांच साल के लिए चुने गए। इसलिए हर पांच साल बाद एक नया राष्ट्रपति चुना जाता है
राष्ट्रपति का वेतनमान
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